खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित संयुक्त जांच दल की बड़ी कार्रवाई !

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कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल ने राहतगढ़ तहसील में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। दल में तहसीलदार राहतगढ़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सागर, जिला नापतौल अधिकारी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएँ सामने आईं जिन पर तत्काल कार्रवाई की गई।


🔹 खुरई तिराहा—योगेश कैफे पर बड़ी कार्रवाई

संयुक्त दल ने खुरई तिराहा स्थित योगेश कैफे का निरीक्षण किया, जहां
एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक पाई गई
✔ तुरंत नमूना संग्रहित किया गया
✔ कैफे में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग मिलते ही सिलेंडर जब्त किया गया

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई।


🔹 अन्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता के निर्देश

राहतगढ़ क्षेत्र के अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में—
✔ रसोई एवं सेवा क्षेत्र की सफाई
✔ खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण
✔ हैंड ग्लव्स और कैप्स के उपयोग
✔ कचरा निस्तारण
से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए।

जिन प्रतिष्ठानों में मामूली कमी पाई गई, उन्हें तुरंत सुधार के लिए चेतावनी प्रदान की गई।


🔹 भोपाल तिराहा—लकड़ी के चूल्हे व भट्टी पर निर्देश

भोपाल तिराहा स्थित कई प्रतिष्ठान खाद्य निर्माण हेतु लकड़ी के चूल्हे एवं भट्टी का उपयोग करते पाए गए।

प्रशासन ने यहाँ
धुएं के उचित निस्तारण हेतु चिमनी लगवाने के निर्देश दिए
✔ चिमनी लगाने के लिए 8 दिवस की समय-सीमा तय की
✔ निर्धारित अवधि में सुधार न करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी


🔹 विदिशा तिराहा—डोसा स्टेशन व जमजम बिरयानी का निरीक्षण

जांच दल ने जमजम बिरयानी और डोसा स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां—

✔ डोसा स्टेशन पर निर्धारित मात्रा से अधिक अजीनोमोटो का उपयोग पाया गया
✔ खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप मात्रा उपयोग करने के निर्देश दिए गए
✔ स्वच्छता, कुकिंग एरिया एवं खाद्य भंडारण पर विशेष निर्देश जारी किए गए


🔹 बस स्टैंड क्षेत्र—घरेलू गैस सिलेंडर जब्ती और चेतावनी

राहतगढ़ बस स्टैंड स्थित कई छोटे खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

यहाँ—
✔ घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग प्रतिबंधित होने पर चेतावनी
✔ कुछ स्थानों पर सिलेंडर जब्त
✔ साफ-सफाई बढ़ाने और ढके हुए खाद्य पदार्थ बेचने के निर्देश


🔹 प्रशासन का स्पष्ट संदेश

कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे और—
“खाद्य सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

उदाहरण के तौर पर, एक्सपायरी सामग्री बेचने, घरेलू सिलेंडर उपयोग करने और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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