भोपाल। अब भोपाल में सिर्फ 500 रुपए देकर घर या छोटे कार्यक्रम में शराब पिलाई जा सकेगी। आबकारी विभाग ने पार्टी और अन्य कार्यक्रमों के लिए 1 दिन का शराब लाइसेंस जारी करने की नई गाइडलाइन न्यू ईयर से पहले जारी की है।
जानकारी के मुताबिक, यदि पार्टी या कार्यक्रम में 500 से 5 हजार लोग शामिल होंगे तो लाइसेंस की फीस 25 हजार से 2 लाख रुपए तक होगी। इसके लिए आबकारी विभाग ऑनलाइन लाइसेंस जारी करेगा।

कौन ले सकता है लाइसेंस:
- स्वयं का मकान
- सार्वजनिक स्थल
- मैरिज गार्डन
- होटल, रेस्टोरेंट और गार्डन
इस व्यवस्था के तहत शहर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को न्यू ईयर जश्न के लिए 350 से ज्यादा होटल और ढाबा संचालक भी एक दिन का शराब पिलाने का लाइसेंस ले सकते हैं।

कॉमर्शियल कार्यक्रम में फीस:
साल 2025-26 से कॉमर्शियल किस्म के कार्यक्रम यानी जहां प्रवेश या शुल्क लिया जाता है, वहाँ एफएल-5 लाइसेंस फीस सबसे अधिक रखी गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि पार्टी में 500 लोग आते हैं, तो अधिकतम फीस लागू होगी।
आबकारी विभाग ने साफ किया है कि यह गाइडलाइन केवल लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने और नियंत्रित तरीके से शराब के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए है।