सागर | मदिरा दुकानों के बाहर अवैध गतिविधियों पर सख्ती, रात्रि गश्त में 4 प्रकरण दर्ज !

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कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त, सागर के आदेश पर शहर क्षेत्र में मदिरा दुकानों के बाहर अवैध रूप से एकत्र होने, सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान अथवा मदिरा पिलाने तथा इससे उत्पन्न यातायात अवरोध संबंधी प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 16 जनवरी 2026 को संयुक्त दल द्वारा सघन रात्रि गश्त एवं दबिश की कार्रवाई की गई।

इस अभियान का उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना तथा आम नागरिकों को असुविधा से बचाना था। रात्रि गश्त के दौरान आबकारी विभाग एवं संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा शहर की विभिन्न मदिरा दुकानों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी गई।

कार्रवाई के दौरान मकरोनिया एफसीएल-2, मकरोनिया एफसीएल-1, राजाखेड़ी एफसीएल-2, झांसी बस स्टैंड एफसीएल-1, स्टेशन रोड एफसीएल-2, गुजराती बाजार एफसीएल-1, गुरु गोविंद सिंह एफसीएल-2, धर्मश्री एफसीएल-2, तिलीगांव एफसीएल-2 एवं मधुकर शाह एफसीएल-1 मदिरा दुकानों के आसपास अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सघन जांच की गई। इन क्षेत्रों में मदिरा दुकानों के बाहर अनावश्यक भीड़, खुले में मदिरापान एवं यातायात बाधित करने जैसी गतिविधियों पर विशेष रूप से नजर रखी गई।

संयुक्त दल की इस कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत कुल 04 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शहर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों की सूचना समय पर प्रशासन को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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