सागर। कलेक्टर संदीप जी.आर. ने अजय बिल्डकॉन कंपनी पर सागर जिले में अवैध मुरम उत्खनन के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उन्हें प्रकरण में नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर खनिज मुरम के अवैध उत्खनन के संबंध में समाधानकारक उत्तर और दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी जैसीनगर ने प्रतिवेदन में अवगत कराया कि मौजा बांसा, तहसील जैसीनगर स्थित भूमि ख.नं. 693 (शासकीय छोटा घास भूमि) का रकबा 1.07 हेक्टेयर है, जिसमें अजय बिल्डकॉन ने बांसा-सरखड़ी रोड के निर्माण के लिए 9775 घन मीटर मुरम बिना सक्षम अनुमति के उत्खनन किया। वादग्रस्त भूमि शासकीय चरागाह में दर्ज है और ख.नं. 693 में पूर्व में तालाब नुमा आकृति थी, वहीं से मुरम का उत्खनन किया गया।
कलेक्टर संदीप जी.आर. ने प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद जुर्माने की कार्रवाई की। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोगुनी राशि लागू की जाएगी।
यह कार्रवाई अवैध खनन को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाती है।