छतरपुर। जिले में बकाया करों से परेशान नागरिकों को राहत देने के लिए 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर और अन्य उपभोक्ता करों के पुराने बकाया मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। साथ ही बकाया करों पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) में 100 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी।
यह लोक अदालत District Legal Services Authority के तत्वावधान में जिला न्यायालय छतरपुर सहित नौगांव, बिजावर, लवकुशनगर, राजनगर और बड़ामलहरा की तहसील अदालतों में आयोजित होगी।
संपत्तिकर के बकाया मामलों में विशेष राहत
लोक अदालत में प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्तिकर) से जुड़े पुराने मामलों में अधिभार पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।
- 50 हजार रुपये तक के बकाया मामलों में अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा।
- 50 हजार से 1 लाख रुपये तक के बकाया पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- 1 लाख रुपये से अधिक के मामलों में अधिभार पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इस योजना से लंबे समय से लंबित संपत्तिकर मामलों का निपटारा आसान हो सकेगा।
जलकर और उपभोक्ता प्रभार में भी छूट

इसी तरह जलप्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार से जुड़े बकाया मामलों में भी अधिभार पर राहत दी जाएगी।
- 10 हजार रुपये तक के बकाया पर अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा।
- 10 हजार से 50 हजार रुपये तक के मामलों में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- 50 हजार रुपये से अधिक के बकाया पर 50 प्रतिशत तक अधिभार में छूट मिलेगी।
दो किश्तों में जमा कर सकेंगे राशि
यह छूट वित्तीय वर्ष 2025–26 तक के बकाया करों पर एकमुश्त समाधान योजना के तहत दी जाएगी।
छूट मिलने के बाद बची हुई राशि को दो किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन ही जमा करनी होगी, जबकि शेष राशि एक महीने के भीतर जमा करनी होगी।
नागरिकों से लोक अदालत में आने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित कर मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से कराएं और अधिभार में मिलने वाली इस विशेष छूट का लाभ उठाएं।
अधिकारियों के अनुसार इस पहल से जहां नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं लंबे समय से लंबित कर मामलों का भी तेजी से निपटारा हो सकेगा।
14 मार्च को नेशनल लोक अदालत, संपत्तिकर और जलकर के बकाया पर मिलेगी