सागर, 26 फरवरी 2026। जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गोपालगंज पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नियमित रोड पेट्रोलिंग के दौरान की गई।
पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिंहा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप के पर्यवेक्षण में जिलेभर में असामाजिक तत्वों एवं जिला बदर आरोपियों के विरुद्ध सतत अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना गोपालगंज पुलिस ने यह महत्वपूर्ण कार्रवाई की।
मुखबिर सूचना पर त्वरित घेराबंदी
दिनांक 25 फरवरी 2026 को थाना गोपालगंज में पदस्थ प्रधान आरक्षक दीपक व्यास नियमित रोड पेट्रोलिंग पर थे। इसी दौरान उन्हें विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर का आरोपी जग्गी उर्फ जगदीश पिता भगवान दास रैकवार (25 वर्ष), निवासी बाघराज वार्ड तिली, थाना गोपालगंज, सागर, सागर सेलिब्रेशन तिरूपतिपुरम क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूम रहा है।
सूचना मिलते ही प्रधान आरक्षक ने तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम शर्मा को अवगत कराया। थाना प्रभारी के निर्देशन में आरक्षक अंकित तिवारी, आरक्षक हीरेन्द्र एवं आरक्षक दशरथ को वायरलेस के माध्यम से मौके पर बुलाया गया। पुलिस टीम ने त्वरित रणनीति बनाकर क्षेत्र की घेराबंदी की और सागर सेलिब्रेशन तिरूपतिपुरम इलाके में दबिश दी।
भागने का प्रयास, मौके पर ही गिरफ्तारी
पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया, किंतु पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ के चलते उसे घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी सागर शहर में प्रवेश करने का कोई वैध कारण प्रस्तुत नहीं कर सका।
पूर्व में किया गया था जिला बदर
उल्लेखनीय है कि आरोपी को माननीय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सागर द्वारा 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया था। आदेश के पालन में 6 नवंबर 2025 को आरोपी को मालथौन बॉर्डर से जिला सीमा के बाहर छोड़ा गया था। इसके बावजूद आरोपी पुनः सागर शहर में पाया गया, जो कि आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
वैधानिक प्रकरण दर्ज
आरोपी को 25 फरवरी 2026 को शाम 7:15 बजे गवाहों की उपस्थिति में विधिवत गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध धारा 223(ए) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार उसके परिजनों को दे दी गई है।
थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिला बदर एवं अन्य प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। गोपालगंज क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।
अपराधियों को कड़ा संदेश
गोपालगंज पुलिस की सक्रिय पेट्रोलिंग, त्वरित प्रतिक्रिया और रणनीतिक कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों को स्पष्ट संदेश गया है कि न्यायालय एवं प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में सहन नहीं की जाएगी। जिला बदर आरोपियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
“कानून का सम्मान अनिवार्य — उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित”