सागर। प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और मोटरयान अधिनियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान (Special Enforcement Drive) चलाया जा रहा है। यह अभियान 22 सितम्बर से दो सप्ताह तक जारी रहेगा।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने बताया कि परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा 18 सितम्बर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के तहत यह अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में मिले निर्देशों के क्रम में इस अभियान में विशेष रूप से बिना बीमा, बिना फिटनेस, बिना पीयूसी, बिना परमिट वाले वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है।
इसके साथ ही वाहनों में VLTD, SLD, अग्निशमन यंत्र (FDSS, FDAS, FAPS), फर्स्ट एड बॉक्स, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप और एचएसआरपी नंबर प्लेट न होने पर सख्ती बरती जा रही है। यात्री बसों द्वारा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर स्टेज कैरिज संचालन की शिकायतों की जांच भी इस अभियान का हिस्सा है।

इसी क्रम में 4 अक्टूबर 2025 को बम्होरी तिराहा, दमोह और बंडा मार्ग पर विशेष चेकिंग की गई। इस दौरान 38 यात्री व अन्य वाहन जांचे गए। जांच में 06 यात्री वाहनों में गंभीर कमियां पाई गईं—जैसे कि चालक गणवेश में नहीं थे, क्षमता से अधिक सवारी बैठाई गई थी, हेडलाइट व इंडीकेटर खराब पाए गए, फर्स्ट एड बॉक्स व अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं थे और रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगी थी। वहीं, 02 मालवाहक वाहनों के दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके।
इस प्रकार कुल 08 वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए 27,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों में सभी जरूरी दस्तावेज—जैसे बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाणपत्र और प्रदूषण प्रमाणपत्र—अनिवार्य रूप से साथ रखें। साथ ही बकायादारों को चेतावनी दी गई है कि वे शीघ्र ही बकाया कर राशि का भुगतान करें, अन्यथा मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।