जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध !

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सागर। दीपावली पर्व के मद्देनज़र कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी.आर. ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सागर जिले में कार्बाइड गन, गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन से बने खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय-विक्रय, प्रदर्शन और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जिले के सभी एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और जिलेभर में इसकी निगरानी करें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कार्बाइड गन से बढ़ रहा खतरा:
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि दीपावली पर्व पर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड के मिश्रण से कार्बाइड गन बनाकर उसका उपयोग किया जा रहा है। कार्बाइड और पानी के मिश्रण से उत्पन्न एसिटिलीन गैस आंखों, दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक होती है।
मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में इस गन के कारण कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सागर जिले में इसके निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि:
कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने कहा कि यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जारी किया गया है। दीपावली जैसे त्यौहारों में लोगों की खुशियों में कोई हादसा या नुकसान न हो, इस उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था अब प्रतिबंधित पटाखे, अवैध आतिशबाजी, लोहा या पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, विक्रय या उपयोग नहीं करेगा।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी:
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा ऐसी गन का निर्माण, विक्रय या उपयोग किया जा रहा हो, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 07582-267777 पर दें।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि दीपावली का पर्व खुशियों और सुरक्षा के साथ मनाया जाए। उन्होंने आम नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार के अवैध या खतरनाक उपकरणों का उपयोग न करें।

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