कलेक्टर संदीप जी. आर. ने दिए अधिकारियों को स्पष्ट आदेश !

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सागर, 29 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप जी. आर. ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के संबंध में जिले के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का सभी अधिकारी सख्ती से पालन करें और कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करें।

कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर 2003 की मतदाता सूची देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण अवधि में बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) तीन बार मतदाताओं के घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। साथ ही जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा, वह भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेगा।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और सुधार या संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म में मिथ्या घोषणा करता है, तो उसे जुर्माना या कारावास का दंड मिल सकता है।

कलेक्टर संदीप जी. आर. ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान:

  • 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर सर्वे किया जाएगा।
  • 9 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा।
  • 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी।
  • 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और बीएलओ को निर्देश दिए कि मतदाता सूची में शुद्धता बनाए रखें, नए मतदाताओं को जोड़ने में पारदर्शिता रखें और पात्र नागरिकों को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करें।

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