कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देशानुसार परिवहन विभाग ने बण्डा, शाहगढ़ और हीरापुर रोड पर आज सुबह 06 बजे से स्कूल और यात्री वाहनों की सघन जांच की। इस अभियान का उद्देश्य सभी वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और नियमों का पालन कराना था।

जांच के दौरान कुल 41 वाहन चेक किए गए। इनमें 10 स्कूल वाहनों की जाँच में 2 वाहन ऐसे पाए गए जिनके फिटनेस प्रमाण पत्र वैध नहीं थे। इन वाहनों से कुल 10,000/- रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। अन्य 31 वाहनों की जांच में 6 वाहनों से 17,500/- रुपये वसूले गए। इस प्रकार कुल 7 वाहनों से 27,500/- रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।
परिवहन विभाग ने सभी बस एवं स्कूल बस संचालकों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वाहन में अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य है और ड्राइवर एवं कंडक्टर/हेल्पर को इसका प्रयोग करना भी सिखाना होगा। इसके अलावा सभी वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और वाहनों के सभी वैध दस्तावेज जैसे परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, चालक/परिचालक लाइसेंस आदि अनिवार्य रूप से वाहन में रखे जाएं।
यदि कोई वाहन मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, बल्कि यात्री और स्कूल बच्चों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। परिवहन विभाग ने आगे भी इस प्रकार की सघन जांच नियमित रूप से जारी रखने का आश्वासन दिया है।