कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप जी. आर. ने निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने पर विधानसभा क्षेत्र 041 सागर के चार बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की गई है।

जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचलित है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र 041 सागर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मैपिंग तथा सर्वेक्षण कार्य के लिए बीएलओ नियुक्त किए गए थे। संबंधित बीएलओ द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन गंभीरता से न किए जाने तथा सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने की पुष्टि हुई।
निलंबित किए गए बीएलओ इस प्रकार हैं—
- श्री शरद मिश्रा, कर संग्राहक, नगर निगम सागर — मतदान केन्द्र क्रमांक 95
- श्रीमती राधा शुक्ला, आशा कार्यकर्ता — मतदान केन्द्र क्रमांक 207
- श्री भूपेन्द्र साहू, कर संग्राहक, नगर निगम सागर — मतदान केन्द्र क्रमांक 68
- श्रीमती अंजली अहिरवार, आंगनवाड़ी सहायिका — मतदान केन्द्र क्रमांक 05
जांच में पाया गया कि उक्त सभी बीएलओ ने विशेष गहन पुनरीक्षण के सर्वे एवं मैपिंग कार्य को आवश्यक गंभीरता से नहीं लिया। यह व्यवहार न केवल कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता को दर्शाता है बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा स्पष्ट अनुशासनहीनता भी प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करता है, जो अवचार की श्रेणी में आता है।
इस आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत चारों बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील एवं दायित्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से पूर्ण किया जा सके।