सागर जिले में मदिरा दुकानों में निर्धारित अधिकतम विक्रय दरों से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई !

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सागर जिले में कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने मदिरा दुकानों में निर्धारित अधिकतम विक्रय दरों (MRP) से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 92 मदिरा दुकानों पर टेस्ट परचेजिंग की गई, जिसमें 13 दुकानों पर एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय की पुष्टि हुई। इन दुकानों पर कुल ₹20,95,010/- का जुर्माना लगाया गया है।

कार्रवाई का विवरण:

  • दुकानों का चयन: सागर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 92 मदिरा दुकानों पर टेस्ट परचेजिंग की गई।
  • अवैध विक्रय: 13 दुकानों पर एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय की पुष्टि हुई।
  • जुर्माना राशि: इन 13 दुकानों पर कुल ₹20,95,010/- का जुर्माना लगाया गया है।

उद्देश्य और भविष्य की रणनीति:

आबकारी विभाग का उद्देश्य मदिरा विक्रय प्रणाली में पारदर्शिता लाना और उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों पर मदिरा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार की कार्यवाही सतत जारी रहेगी ताकि मदिरा विक्रय में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी नजर रखी जा सके।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और मदिरा विक्रय प्रणाली में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है।

आबकारी विभाग ने सभी मदिरा दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित दरों का पालन करें, अन्यथा भविष्य में उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई सागर जिले में मदिरा विक्रय प्रणाली में सुधार और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक सागर मीडिया !

संवाददाता अर्पित सेन
7806077338, 9109619237

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