सागर में पेयजल व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश

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सागर, 12 जून 2025
सागर जिले में भीषण गर्मी के चलते आम जनता और मवेशियों को हो रही पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री संदीप जी. आर. ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुलभता को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से प्याऊ की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में तापमान में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे आम नागरिकों और मवेशियों को पेयजल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नगरीय निकायों और पंचायत संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्याऊ स्थापित करें और उनकी सतत निगरानी करें, ताकि जनता को निरंतर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

श्री संदीप जी. आर. ने नगर निगम आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर परिषदों, तथा समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तत्काल प्याऊ की स्थापना करें। इसके साथ ही, पेयजल की नियमित आपूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों और कर्मचारियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्याऊ की गुणवत्ता, स्वच्छता और नियमित संचालन के लिए निगरानी व्यवस्था बनाई जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आमजन को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय प्रारंभ, प्रवेश 16 जून से

सागर जिले के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सागर संभाग द्वारा संचालित शासकीय मानसिक रूप से आवश्यक बालक-बालिकाओं के लिए विशिष्ट विद्यालय की स्थापना की गई है। यह विद्यालय सागर शहर के राजघाट रोड, कबीर आश्रम के सामने, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 के पास नवीन भवन में संचालित किया जाएगा।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय में प्रवेश 16 जून 2025 से प्रारंभ होंगे। इस विशेष विद्यालय में मानसिक रूप से दिव्यांग 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। यह विद्यालय मानसिक दिव्यांग बच्चों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है, जिसमें उन्हें विशेष शिक्षा, मानसिक विकास से जुड़े प्रशिक्षण और समग्र देखरेख की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • मानसिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदन पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति

बच्चों के अभिभावक या अभिरक्षक अधिक जानकारी के लिए विद्यालय के कार्यालय अधीक्षक, शासकीय मानसिक रूप से आवश्यक बालक-बालिकाओं के विशेष विद्यालय, राजघाट रोड, कबीर आश्रम के सामने, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 के पास संपर्क कर सकते हैं।

यह पहल जिले में विशेष बच्चों के लिए एक सशक्त शिक्षण व्यवस्था को साकार करेगी और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

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