सागर। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह लगभग 2 लाख 90 हजार मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

मंत्री श्री राजपूत ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र हितग्राही को राशन प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 27,944 उचित मूल्य दुकानों में पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें स्थापित कर दी गई हैं, जिससे राशन वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम हो गई है।
अब हितग्राही परिवार के किसी भी सदस्य के बायोमेट्रिक सत्यापन या ओटीपी (OTP) के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अशक्त और दिव्यांगजन के लिए “नॉमिनेशन” सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके अंतर्गत वे किसी विश्वसनीय व्यक्ति को नामांकित कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, राशन वितरण की सूचना हितग्राही को SMS के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें पारदर्शी ढंग से जानकारी मिलती रहे। मंत्री श्री राजपूत ने यह भी बताया कि प्रदेश की लगभग 653 उचित मूल्य दुकानें ‘शेडो एरिया’ में स्थित हैं, जहां इंटरनेट या नेटवर्क की सुविधा सीमित है। इन क्षेत्रों में “समग्र परिवार आईडी” के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, ताकि तकनीकी बाधाओं के बावजूद हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।
राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक भूखा न रहे और उन्हें उनका अधिकार समय पर और सम्मानपूर्वक प्राप्त हो। मंत्री श्री राजपूत ने सभी संबंधित अधिकारियों से इस कार्य को मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सुचारू, पारदर्शी और सुलभ बनी रहे।