भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ASI सर्वे, संस्कृत शिलालेख और 106 खंभों के आधार पर कहा- यह वाग्देवी मंदिर था !

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भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: ASI सर्वे, संस्कृत शिलालेख और 106 खंभों के आधार पर कहा- यह वाग्देवी मंदिर था ! को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर Madhya Pradesh High Court ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह स्थल मूल रूप से देवी सरस्वती यानी वाग्देवी का मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र था। अदालत ने अपने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की वैज्ञानिक रिपोर्ट, संस्कृत शिलालेख, स्थापत्य अवशेष, ऐतिहासिक दस्तावेज और धार्मिक परंपराओं को प्रमुख आधार माना।

हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा कि भोजशाला के धार्मिक और ऐतिहासिक स्वरूप को तय करने में केवल आस्था ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्य भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अदालत ने अपने निर्णय में Ayodhya Verdict के कई सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में पुरातत्व, इतिहास और आस्था तीनों का संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है।

ASI रिपोर्ट को माना सबसे अहम साक्ष्य

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि Archaeological Survey of India यानी ASI एक विशेषज्ञ संस्था है और उसकी रिपोर्ट को सामान्य राय की तरह नहीं देखा जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर में ASI द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (GPR) सर्वे, उत्खनन, स्थापत्य अध्ययन और शिलालेख विश्लेषण से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वर्तमान संरचना से पहले वहां एक विशाल हिंदू धार्मिक और शैक्षणिक संरचना मौजूद थी।

अदालत ने अयोध्या मामले का हवाला देते हुए कहा कि पुरातत्व विज्ञान कमजोर साक्ष्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई तक पहुंचने का वैज्ञानिक माध्यम है।

वर्तमान ढांचे में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल

ASI की रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान संरचना के निर्माण में पुराने मंदिर के हिस्सों का उपयोग किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार परिसर में मिले कई स्तंभ, मूर्तियां, बीम, खिड़कियां और शिलालेखों को काटकर या विकृत करके वर्तमान ढांचे में लगाया गया था।

अदालत ने कहा कि यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि पूर्ववर्ती हिंदू संरचना के अवशेषों का बाद की निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किया गया।

106 खंभे और 82 स्तंभ बने महत्वपूर्ण आधार

ASI को भोजशाला परिसर में 106 खंभे और 82 स्तंभ मिले, जिन्हें अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।

रिपोर्ट में बताया गया कि इन स्तंभों की स्थापत्य शैली पारंपरिक हिंदू मंदिरों जैसी है। कई स्तंभों पर देवी-देवताओं, मानव आकृतियों और धार्मिक प्रतीकों के चिह्न पाए गए।

ASI ने यह भी पाया कि अनेक आकृतियों को बाद में छेनी से काटा या विकृत किया गया था। अदालत ने कहा कि यह तथ्य दर्शाता है कि मूल संरचना धार्मिक महत्व की रही होगी।

हाईकोर्ट ने कहा कि अयोध्या फैसले में भी धार्मिक प्रतीकों और स्थापत्य अवशेषों को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया था और भोजशाला मामले में भी वही सिद्धांत लागू होते हैं।

संस्कृत शिलालेखों ने मजबूत किया दावा

भोजशाला परिसर में मिले 150 से अधिक संस्कृत और प्राकृत शिलालेख अदालत के फैसले में सबसे महत्वपूर्ण आधारों में शामिल रहे।

इन शिलालेखों में “सरस्वत्यै नमः”, “ॐ नमः शिवाय” और अन्य संस्कृत धार्मिक उल्लेख पाए गए।

एक प्रमुख शिलालेख में “पारिजातमंजरी-नाटिका” का उल्लेख मिला, जिसमें लिखा था कि इसका मंचन “शारदा देवी के सदन” में हुआ था।

अदालत ने कहा कि “शारदा” देवी सरस्वती का ही एक रूप है और “सदन” शब्द शिक्षा केंद्र का संकेत देता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भोजशाला संस्कृत अध्ययन और देवी सरस्वती उपासना का केंद्र था।

ऐतिहासिक दस्तावेजों का भी लिया सहारा

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई ऐतिहासिक स्रोतों का भी उल्लेख किया।

इनमें Imperial Gazetteer of India, Royal Asiatic Society Journal और अन्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड शामिल हैं। इन दस्तावेजों में भोजशाला को राजा भोज से जुड़ा संस्कृत अध्ययन केंद्र बताया गया है।

अदालत ने कहा कि गजेटियर अंतिम प्रमाण नहीं होते, लेकिन सहायक साक्ष्य के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

मुस्लिम पक्ष के दावों को क्यों नहीं माना गया

मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दावा किया था कि यह स्थल प्रारंभ से मस्जिद था और वक्फ संपत्ति है।

लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि 1034 ईस्वी से पहले यहां मस्जिद थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल लंबे समय तक किसी स्थल का उपयोग करने से दूसरे समुदाय के अधिकार स्वतः समाप्त नहीं हो जाते।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिद केवल वक्फ भूमि पर ही बन सकती है, जबकि इस भूमि के वक्फ होने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।

जैन पक्ष का दावा भी खारिज

जैन पक्ष ने उत्खनन में मिली एक प्रतिमा को जैन देवी अंबिका की प्रतिमा बताते हुए स्थल को जैन परंपरा से जोड़ने की कोशिश की थी।

लेकिन अदालत ने कहा कि प्राचीन भारत में जैन और हिंदू परंपराएं साथ-साथ विकसित हुईं और दोनों धर्मों की प्रतिमाएं एक-दूसरे के स्थलों पर मिलना असामान्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि संस्कृत शिक्षा केंद्र, सरस्वती संबंधी शिलालेख और ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस स्थल को देवी सरस्वती से अधिक स्पष्ट रूप से जोड़ते हैं।

ऋग्वेद का भी किया उल्लेख

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में Rigveda का उल्लेख करते हुए कहा कि देवी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना गया है।

अदालत ने कहा कि यदि भोजशाला संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो वहां देवी सरस्वती की उपासना होना स्वाभाविक है।

कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह स्थल मूल रूप से मां सरस्वती को समर्पित मंदिर था।

फैसले का सामाजिक और राजनीतिक महत्व

भोजशाला को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा है और यह मामला धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।

हाईकोर्ट का यह फैसला भविष्य में इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत ने अपने निर्णय में केवल धार्मिक आस्था पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर जोर देकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है।

अब इस फैसले के बाद सभी की नजर आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित अपीलों पर रहेगी।

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