इंदौर नगर निगम में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें संपत्तिकर और जलकर के बकायादारों को सरचार्ज में छूट दी गई। इसके तहत निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालयों पर कैश काउंटर देर तक खुले रखे गए।
करदाताओं में उत्साह
सुबह से ही नगर निगम मुख्यालय पर करदाता जमा कराने पहुंचे। लाइनें लगीं और निगम राजस्व विभाग की टीम ने हेल्प डेस्क के माध्यम से करदाताओं की सहायता की। राजस्व विभाग के बाहर रंगोली बनाकर वेलकम लिखा गया।


सरचार्ज में छूट की शर्तें
संपत्तिकर:
- 50 हजार तक बकाया: 100% छूट
- 50 हजार से 1 लाख तक बकाया: 50% छूट
- 1 लाख से अधिक बकाया: 25% छूट
जलकर:
- 10 हजार तक बकाया: 100% छूट
- 10 हजार से 50 हजार तक बकाया: 75% छूट
- 50 हजार से अधिक बकाया: 50% छूट

निगम प्रशासन की व्यवस्था
महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त दिलीप कुमार यादव और राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने करदाताओं से अपील की कि वे नेशनल लोक अदालत में आकर अपने बकाया कर जमा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लें और शहर के विकास में सहयोग करें।
निगम की टीम ने सुनिश्चित किया कि सभी कैश काउंटर ऑनलाइन और डिजिटल भुगतान के लिए खुले रहें और अंतिम करदाता तक सेवा जारी रहे।