नरसिंहपुर। जिले की गाडरवारा कृषि उपज मंडी ने शुक्रवार देर रात कृषि उपज के परिवहन में नियमों के उल्लंघन के चलते दो पिकअप गाड़ियों पर कार्रवाई की। ये वाहन खंडवा की ओर जा रहे थे और इनमें गुड़ लदा हुआ था। उड़नदस्ता दल ने नियमित वाहन जांच के दौरान पाया कि दोनों वाहनों के पास वैध अनुज्ञा पत्र (परमिट) नहीं था, जो मंडी अधिनियम के तहत अनिवार्य है।

पहली पिकअप में 36 क्विंटल गुड़
मंडी प्रशासन के अनुसार, पहली पिकअप (वाहन क्रमांक MP12 ZF 2038) में लगभग 36 क्विंटल गुड़ पाया गया। इसके लिए मंडी अधिनियम के तहत ₹8,690 का पांच गुना मंडी शुल्क वसूला गया। रसीद खंडवा निवासी जावेद भाई के नाम जारी की गई।
दूसरी पिकअप में 32 क्विंटल गुड़
दूसरी पिकअप (वाहन क्रमांक MP12 ZF 5242) में लगभग 32 क्विंटल गुड़ पाया गया, जिस पर ₹7,720 का शुल्क वसूला गया। यह रसीद खंडवा निवासी हबीब भाई के नाम जारी की गई।

मंडी सचिव ने बताया – नियमों का उल्लंघन
मंडी सचिव रामसेवक गुमास्ता ने बताया कि जांच के दौरान वाहनों के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है।
मंडी प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि बिना अनुज्ञा पत्र के कृषि उपज का परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कार्रवाई मंडी के नियमों और कृषि उपज की पारदर्शी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
नियमों का पालन आवश्यक
गाडरवारा मंडी प्रशासन का कहना है कि कृषि उपज के परिवहन में वैध परमिट का होना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी वाहन मंडी से माल बाहर नहीं ले जा सकता। ऐसे प्रयासों से न केवल मंडी अधिनियम का पालन सुनिश्चित होता है, बल्कि किसानों और व्यापारियों के हितों की सुरक्षा भी होती है।
इस प्रकार, मंडी प्रशासन की इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए कोई छूट नहीं होगी, और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।