सागर, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की वृद्धावस्था को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद न्यूनतम ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें बुजुर्गावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिल सके।
योजना विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और नियमित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में नहीं आते। इसमें घरों में कार्य करने वाले श्रमिक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर), निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगार शामिल हैं।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। साथ ही उसकी मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के सदस्य तथा आयकर दाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आयु के अनुसार तय है अंशदान
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थी को अपनी आयु के अनुसार मासिक अंशदान जमा करना होता है। जितनी राशि लाभार्थी जमा करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके खाते में योगदान के रूप में जमा करती है।

- 18 वर्ष की आयु में पंजीयन कराने पर श्रमिक को ₹55 प्रतिमाह जमा करना होगा और सरकार भी ₹55 का अंशदान करेगी।
- 25 वर्ष की आयु पर ₹80 प्रतिमाह का अंशदान निर्धारित है।
- 35 वर्ष की आयु पर ₹150 प्रतिमाह जमा करना होगा।
- 40 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ने पर ₹200 प्रतिमाह अंशदान देना होगा।
इस प्रकार सरकार और लाभार्थी के संयुक्त योगदान से पेंशन कोष तैयार किया जाता है, जिसका लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद मिलता है।
पंजीयन की प्रक्रिया सरल
योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक श्रमिकों के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता अथवा जनधन खाता और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। पात्र व्यक्ति अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार और बैंक संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर पंजीयन करा सकते हैं। प्रथम अंशदान जमा करने के बाद उन्हें PM-SYM कार्ड प्रदान किया जाता है।
परिवार को भी मिलता है सुरक्षा कवच
योजना के तहत यदि पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को मूल पेंशन राशि का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है। इससे परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कम मासिक अंशदान के माध्यम से श्रमिक अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और बुढ़ापे में नियमित आय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क कर सकते हैं या PM-SYM आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।