सागर, 9 अक्टूबर 2025:
देवरी नगर पालिका की अध्यक्ष नेहा जैन अब पुनः अपने पद पर काम करेंगी। यह निर्णय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आया है। कोर्ट ने नेहा जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। इसके बाद नगर पालिका एवं राज्य शासन ने भी उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए नेहा जैन को अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया है।

नेहा जैन को 25 अगस्त 2025 को वित्तीय अनियमितताओं और अन्य शिकायतों के चलते अध्यक्ष पद से हटाया गया था। उनके हटाए जाने के बाद 29 अगस्त को पार्षद सरिता जैन को अध्यक्ष पद का प्रभार अगले आदेश तक सौंपा गया था। सरिता जैन ने इस पद का कार्यभार ग्रहण भी कर लिया था।
हालांकि, नेहा जैन ने उच्च न्यायालय जबलपुर में इस हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 25 अगस्त के विभागीय आदेश पर स्थगन प्रदान किया और नेहा जैन को आगामी सुनवाई तक अध्यक्ष पद पर कार्य करने की अनुमति दी।
विभाग का आदेश:
मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव प्रमोद कुमार शुक्ला ने उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में नेहा जैन को देवरी नगर पालिका अध्यक्ष का प्रभार सौंपने का आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि तीन दिनों के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अवमानना की स्थिति से बचा जा सके।

आगे की प्रक्रिया:
विभाग ने इस प्रकरण में आगामी सुनवाई की तिथि 13 अक्टूबर 2025 निर्धारित की है। विभाग की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध रिट अपील दायर की गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक सागर मीडिया !
संवाददाता – अर्पित सेन
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