सागर। शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। शुक्रवार देर रात लेहदरा नाके के पास आयोजित एक निजी कार्यक्रम में तेज आवाज में बज रहे डीजे को मोतीनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जब्त कर लिया। पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की है।
थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि लेहदरा नाके के समीप एक कार्यक्रम में निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। जांच के दौरान पाया गया कि डीजे की आवाज अत्यधिक तेज थी, जिससे आसपास के रहवासी मोहल्लों के लोगों को असुविधा और परेशानी हो रही थी। कई लोगों ने शिकायत की थी कि रात में डीजे की आवाज से बच्चों और बुजुर्गों की नींद तक प्रभावित हो रही है।

पुलिस ने मौके से डीजे सिस्टम जब्त कर लिया और संचालक के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी सार्वजनिक या निजी आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर या डीजे बजाना प्रतिबंधित है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों के तहत लागू है।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित समयसीमा के भीतर ही करें। अगर कोई व्यक्ति या आयोजक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि त्यौहारों और आयोजनों के दौरान भी रात्रिकालीन शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। शहर में कई बार देर रात तक चलने वाले कार्यक्रमों की शिकायतें पुलिस को मिलती रही हैं, जिसके चलते अब इस पर निगरानी और अधिक कड़ी कर दी गई है।

मोतीनगर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि देर रात होने वाले शोरगुल से अक्सर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में यह कदम स्वागतयोग्य है।
पुलिस ने साफ कहा है कि अब आगे से किसी भी आयोजन में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई तय होगी, चाहे आयोजन छोटा हो या बड़ा।
ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक सागर !
संवाददाता – अर्पित सेन
7806077338, 9109619237