कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप जी आर ने जिले के समस्त अधिकारी, मतदाता-विवरण अधिकारी (BLO) तथा संबंधित कर्मचारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि निर्दिष्ट नियमों और प्रक्रिया का बारीकी से अध्ययन कर कार्य करें ताकि संशोधन व नए नाम जोड़ने का कार्य पारदर्शी व व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो।

मुख्य निर्देश और महत्वपूर्ण बिंदु
- BLO प्रत्येक मतदाता के घर कम-से-कम तीन बार जाकर सत्यापन व सर्वे करेंगे।
- जो व्यक्ति 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, वह भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है।
- नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7, तथा सुधार/संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग अनिवार्य है।
- एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो वह जुर्माने तथा कारावास योग्य दंड के दायरे में आएगा—इसकी जानकारी BLO व अन्य कर्मियों द्वारा लाभग्राहियों को स्पष्ट रूप से दी जाए।
- पुरानी मतदाता सूचियाँ ECI की वेबसाइट voters.eci.gov.in तथा राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं; अधिकारी जनता को इन लिंक पर मार्गदर्शित करें।
समय-सारिणी (Timeline)
- 28 अक्टूबर 2025 — SIR प्रारम्भ (प्रक्रिया की शुरुआत)।
- 28 अक्टूबर — 3 नवम्बर 2025 — BLO प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- 4 नवम्बर — 4 दिसम्बर 2025 — BLO द्वारा घर-घर सर्वे एवं एंट्री प्रक्रिया।
- 9 दिसम्बर 2025 — मतदाता सूची का प्रारूप (Draft List) प्रकाशन।
- 9 दिसम्बर 2025 — 8 जनवरी 2026 — दावे/आपत्तियाँ स्वीकारने की अवधि।
- 9 दिसम्बर 2025 — 31 जनवरी 2026 — प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन।
- 7 फ़रवरी 2026 — अंतिम मतदाता सूची (Final Rolls) का प्रकाशन।
कलेक्टर का संदेश
श्री संदीप जी आर ने कहा कि हर अधिकारी निर्देशों का पालन करे, पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए और जनता को सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। उन्होंने निवासियों से भी अपील की है कि अपने-अपने जिले के BLO से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करें तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने से बचें।
नागरिकों के लिये क्या करें
- अपना नाम जोड़ने/सुधारने हेतु संबंधित फॉर्म (6/7/8) BLO के पास भरवाएँ।
- 9 दिसम्बर से प्रकाशित प्रारूप पर अपने विवरण की जांच करें और आपत्तियाँ समय पर दर्ज कराएँ।
- सत्यापन के दौरान BLO के साथ सहयोग करें व आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत रखें (पहचान-पत्र, जन्म तिथि प्रमाण, निवास प्रमाण आदि)।
कलेक्टर ने अंतिम रूप से कहा कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र की मजबूती के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है — इसलिए अधिकारी और आमजन दोनों सतर्क रहें और निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करें।