13 दिसंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण होगा !

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सागर।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 13 दिसंबर 2025 को जिले के मुख्यालय और समस्त तहसील मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।

लोक अदालत का अधिकतम लाभ जनसामान्य तक पहुँचाने के लिए प्रचार वाहन को आज श्री एम. के. शर्मा, माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ने जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत, राज्य अधिवक्ता परिषद, जबलपुर के सदस्य श्री राजेश पाण्डेय और श्रीमती रश्मि रितु जैन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत में धारा 138, क्लेम प्रकरण, विद्युत प्रकरण, जलकल, संपत्तिकर, एच. एम. एक्ट, सिविल प्रकरण और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। लोक अदालत में प्रकरण निराकरण कराने पर संबंधित पक्षकारों को नियमानुसार छूट और कोर्ट फीस में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर के सचिव श्री अंकित श्रीवास्तव ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने राजीनामा योग्य प्रकरण इस लोक अदालत में निराकरण कराकर अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

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