सागर। 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत शहरवासियों के लिए राहत लेकर आ रही है। नगर निगम सागर द्वारा बकाया संपत्तिकर और जलकर के अधिभार (सरचार्ज) पर विशेष छूट देने की घोषणा की गई है। यह छूट सिर्फ एक दिन के लिए लागू होगी। निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि टैक्स जमा करने आने वाले नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी काउंटर खुले रखे जाएं और आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
संपत्तिकर पर सरचार्ज में छूट: किसे कितना फायदा मिलेगा?
नगर निगम ने संपत्तिकर के बकायेदारों के लिए slab-wise छूट लागू की है। इसके तहत:
- 50 हजार रुपये तक के बकाये पर
👉 अधिभार (सरचार्ज) में 100% की छूट - 50 हजार से 1 लाख रुपये तक के बकाये पर
👉 अधिभार में 50% की छूट - 1 लाख रुपये से अधिक बकाये पर
👉 अधिभार में 25% की छूट
इस व्यवस्था से छोटे और मध्यम स्तर के उपभोक्ताओं को सबसे अधिक राहत मिलने की उम्मीद है।

जलकर व उपभोक्ता प्रभार में भी बड़ी राहत
जलकर (Water Tax) और उपभोक्ता प्रभार पर छूट का लाभ भी slab के आधार पर मिलेगा:
- 10 हजार रुपये तक के बकाये पर
👉 सरचार्ज में 100% की छूट - 10 हजार से 50 हजार रुपये तक के बकाये पर
👉 75% की छूट - 50 हजार रुपये से अधिक बकाये पर
👉 50% की छूट
इस छूट से हजारों जलकर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है, खासकर उन परिवारों को जो लंबे समय से सरचार्ज के कारण भारी रकम जमा नहीं कर पा रहे थे।
भीड़ से बचने के लिए निगम ने दिया ऑनलाइन भुगतान का विकल्प
निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे भीड़-भाड़ से बचने के लिए घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करें। इसके लिए दो मुख्य विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं:
1. MP e-Nagar Palika ऐप
इस ऐप के जरिए उपभोक्ता:
- संपत्तिकर
- जलकर
- दुकान किराया
- अन्य शहरी कर
का भुगतान आसानी से कर सकते हैं।
2. MP e-Nagar Palika ऑनलाइन पोर्टल
वेबसाइट पर जाकर उपभोक्ता अपना विवरण भरकर सीधे टैक्स जमा कर सकते हैं और छूट का लाभ ले सकते हैं।
एक दिन की विशेष छूट—लाभ उठाने की अपील
निगम आयुक्त ने कहा है कि यह एकमुश्त छूट योजना केवल 13 दिसंबर के दिन ही उपलब्ध रहेगी। इसलिए जिन उपभोक्ताओं के ऊपर संपत्तिकर या जलकर का बकाया है, वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएँ।