सागर में शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय के साथ-साथ जिले के सभी तहसील न्यायालयों में भी लोक अदालत लगाई जाएगी। इस दौरान राजीनामा योग्य मामलों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सुलह कर मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा।
इन मामलों का होगा निपटारा
लोक अदालत में क्लेम प्रकरण, बिजली बिल विवाद, जलकर, संपत्तिकर, एचएम एक्ट से जुड़े मामले, सिविल प्रकरण और कुटुंब न्यायालय (परिवार विवाद) से संबंधित मामलों में समझौता कराया जाएगा।
नगर निगम ने दी एक दिन की विशेष छूट
नेशनल लोक अदालत के अवसर पर नगर निगम ने कर बकायादारों को सरचार्ज (अधिभार) में भारी छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट केवल एक दिन के लिए मान्य होगी।

संपत्तिकर पर छूट
- ₹50 हजार तक बकाया: सरचार्ज में 100% छूट
- ₹50 हजार से ₹1 लाख तक: सरचार्ज में 50% छूट
- ₹1 लाख से अधिक: सरचार्ज में 25% छूट
जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार पर छूट
- ₹10 हजार तक बकाया: सरचार्ज में 100% छूट
- ₹10 हजार से ₹50 हजार तक: सरचार्ज में 75% छूट
- ₹50 हजार से अधिक: सरचार्ज में 50% छूट
घर बैठे भी कर भुगतान की सुविधा
बकायादार उपभोक्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचकर राशि जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी ई-नगर पालिका ऐप या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे भी टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।
नगर निगम और विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों और कर बकाया का निपटारा करें।