छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अवैध रूप से डीएपी खाद ले जा रहे पिकअप वाहन (MP-16 ZK 3125) को पकड़कर 65 बोरी खाद जब्त की गई। इस कार्रवाई में चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि वाहन और खाद को राज्य के पक्ष में राजसात किया गया।
उपसंचालक कृषि डॉ. आर.के. सिंह ने बताया कि शिवनगर कॉलोनी देरी रोड पर पिकअप वाहन अवैध परिवहन के दौरान पकड़ा गया। जब्त खाद आईपीएल कंपनी का डीएपी उर्वरक था, जिसकी अनुमानित कीमत 5.87 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

इस मामले में स्वयम दिहुलिया (छतरपुर), वीरेन्द्र सिंह सेंगर (छतरपुर), नारायण आदिवासी (बरखेड़ी बिजावर) और भागीरथ आदिवासी (घूघरी किशनगढ़) के खिलाफ सिविल लाइन थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 3, 19, 28, 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
कलेक्टर जैसवाल ने विवेचना के आधार पर जब्त पिकअप वाहन और 65 बोरी डीएपी खाद को राज्य के पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास को निर्देश दिए गए हैं कि अपील अवधि समाप्त होने के बाद वाहन और खाद की विधिवत नीलामी कराई जाए और प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा की जाए।