सागर, 05 जनवरी 2025।
मकर संक्रांति एवं आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर संदीप आर. जी. ने जिले में चाइनीज मांझे के अवैध भंडारण, विक्रय और उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर के निर्देशानुसार, चाइनीज मांझे के विक्रय पर पहले से लगी रोक के साथ-साथ अब इसके उपयोग, भंडारण और बिक्री पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके पालन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें जिलेभर के बाजारों में औचक निरीक्षण और सर्च अभियान चलाएंगी। यदि किसी दुकान या गोदाम में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पाया जाता है, तो उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा।
उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जो व्यापारी बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

जन-जागरूकता और नागरिकों से अपील
कलेक्टर संदीप आर. जी. ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि चाइनीज मांझा मानव जीवन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इससे सड़क पर चलने वाले लोग, दोपहिया वाहन चालक और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। इसके अलावा यह मांझा पशु-पक्षियों, विशेषकर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए भी बेहद घातक है।
उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि पतंग उड़ाने के दौरान केवल सूती धागे का ही उपयोग करें और प्रतिबंधित मांझे से पूरी तरह परहेज करें। यदि कहीं भी चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री या भंडारण की जानकारी मिले, तो तत्काल स्थानीय पुलिस थाने या प्रशासन को सूचित करें।
प्रशासन का उद्देश्य है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो और लोग सुरक्षित एवं आनंदपूर्ण वातावरण में पर्व मना सकें।