हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को 10 साल की सजा !

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सागर। मोतीनगर थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश समीक्षा सिंह की अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला

शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक आशीष चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 14 फरवरी 2025 की शाम करीब 5.30 बजे की है। आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार फरियादिया युवती को बालाजी पहाड़ी, मंगलगिरी के पास ले गया था। वहां उसने युवती के साथ पहले गाली-गलौज की और फिर जान से मारने की धमकी दी।

इसी दौरान आरोपी ने युवती को जान से मारने की नीयत से पत्थर उठाकर उसके सिर पर कई बार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से फरार हो गया।

पुलिस कार्रवाई और जांच

घटना के बाद घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मोतीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता की शिकायत पर आरोपी धर्मेंद्र अहिरवार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह फरियादिया को पहले से जानता था।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट में सुनवाई और फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों की गवाही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। स्वयं फरियादिया ने भी न्यायालय में बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायालय का सख्त संदेश

इस फैसले के माध्यम से न्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जानलेवा हमलों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायिक निर्णय से पीड़िता को न्याय मिला है और समाज में कानून के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।

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