7 फरवरी से गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन शुरू !

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रबी विपणन वर्ष 2026–27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। किसान 7 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। इस संबंध में सागर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन अनिवार्य रूप से करा लें, ताकि उपज विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

गेहूं का MSP बढ़ा, किसानों को राहत

केंद्र सरकार द्वारा रबी वर्ष 2026–27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपए अधिक है। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

पंजीयन की निःशुल्क और सशुल्क व्यवस्था

किसानों के लिए पंजीयन की निःशुल्क सुविधा

  • ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र
  • तहसील कार्यालय
  • सहकारी समितियां
  • सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र

वहीं सशुल्क पंजीयन की व्यवस्था

  • एमपी ऑनलाइन कियोस्क
  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
  • लोक सेवा केंद्र
  • निजी साइबर कैफे

इन केंद्रों पर पंजीयन शुल्क 50 रुपए से अधिक नहीं होगा। शुल्क निर्धारण को लेकर कलेक्टर द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

दस्तावेज और सत्यापन अनिवार्य

किसान पंजीयन के लिए

  • भूमि संबंधी दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • अन्य फोटो पहचान-पत्र

का समुचित परीक्षण कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।
सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समिति या सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित केंद्रों पर ही होगा। इन श्रेणी के किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

साथ ही, पूर्व वर्षों में जिन संस्थाओं को अपात्र घोषित किया गया है, उनके केंद्र प्रभारी या ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में भी पंजीयन कार्य में नहीं लगाया जाएगा।

आधार लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान

समर्थन मूल्य पर विक्रय की गई उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार-लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। यदि किसी कारणवश आधार लिंक खाते में भुगतान संभव नहीं हो पाता है, तो पंजीयन के समय उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा।

पंजीयन के दौरान किसान को

  • बैंक का नाम
  • खाता नंबर
  • IFSC कोड

की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
अक्रियाशील खाते, संयुक्त खाते तथा फिनो, एयरटेल, पेटीएम जैसे वॉलेट बैंक खाते मान्य नहीं होंगे।

मोबाइल और बैंक खाता अपडेट रखने की अपील

बेहतर सेवा और समय पर भुगतान के लिए किसानों से अपील की गई है कि वे अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक कराकर अपडेट रखें। पूर्व में रबी और खरीफ पंजीयन कराने वाले किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा गांव-गांव में डोंडी पिटवाकर, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर जानकारी चस्पा करने और समिति व मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं।

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