भोपाल।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए होली के अवसर पर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य शासन ने अवकाश सूची में संशोधन करते हुए 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। अब प्रदेश में होली के पर्व पर लगातार दो दिन की छुट्टी रहेगी।
इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है। आदेश पर अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य के हस्ताक्षर हैं।
पहले से 3 मार्च को थी छुट्टी
राज्य सरकार ने पूर्व में जारी अवकाश सूची के अनुसार 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के पावन पर्व पर सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया था। यह अवकाश सभी शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अधिकांश सरकारी प्रतिष्ठानों पर लागू था।

अब 4 मार्च को भी रहेगा अवकाश
संशोधित आदेश के तहत 4 मार्च 2026 (बुधवार) को भी ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881’ के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस अधिनियम के तहत घोषित अवकाश बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कार्यालयों पर भी लागू होता है।
इस निर्णय के बाद अब प्रदेश में होली के अवसर पर दो दिन—3 और 4 मार्च—लगातार सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
पुरानी सूची में किया गया संशोधन
सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 मार्च 2026 को यह संशोधित आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 29 दिसंबर 2025 को जारी की गई वर्ष 2026 की पूर्व निर्धारित अवकाश सूची में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, शिक्षक और अन्य विभागीय कर्मियों को लाभ मिलेगा।
त्योहार पर मिलेगी अतिरिक्त राहत
होली मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ऐसे में लगातार दो दिन की छुट्टी मिलने से लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अधिक समय बिता सकेंगे।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह निर्णय सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए यह राहत भरा कदम है जो दूसरे जिलों या शहरों में पदस्थ हैं और त्योहार पर घर जाने की योजना बनाते हैं।