सागर, 05 मई 2025 —
सागर जिले में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों और भूखंडों के खिलाफ कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन दर्जन से अधिक कॉलोनाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई अवैध प्लॉटिंग, बिना लाइसेंस और प्रशासनिक अनुमति के कॉलोनी विकास के गंभीर मामलों को लेकर की गई है। सभी संबंधितों को 13 मई 2025 तक लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक न होने पर विधिक कार्रवाई व एफआईआर की चेतावनी दी गई है।

कार्रवाई का आधार और कानूनी प्रावधान
यह नोटिस अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदनों के आधार पर जारी किए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि विभिन्न कॉलोनाइजर प्रशासन की अनुमति, लाइसेंस और कॉलोनी विकास की अनुज्ञा के बिना छोटे-छोटे प्लॉट काटकर लोगों को बेच रहे हैं। यह मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 और नगर पालिका अधिनियम 1961, साथ ही कॉलोनी विकास नियम 2014 व 2021 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों या उनकी ओर से अभिभाषकों को 13 मई 2025 को साक्ष्यों सहित व्यक्तिगत या अभ्यावेदन के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थिति या असंतोषजनक उत्तर की स्थिति में शासन द्वारा वादग्रस्त भूमि का अधिग्रहण, निर्माण कार्य पर रोक, और प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य नामजद कॉलोनाइजर और फर्म
सागर अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती अदिति यादव द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर 31 अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- श्री खेमचंद यादव,
- श्री गोविंद संगठन (विजयदीप पटेल),
- चंद्रलोक संगठन (अमित कुमार),
- श्री बालाजी सरकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स,
- ओम एसोसिएट,
- गुरु धाम एसोसिएट,
- व अन्य प्रमुख नाम जैसे कपिल साहू, विकास जैन, आशीष रजक, नीरज जैन, संजय सिंघई, गोल्डी केसरवानी आदि।
इसी प्रकार बीना क्षेत्र के लिए एसडीएम श्री विजय डेहरिया द्वारा भी नोटिस की सिफारिश की गई, जिनमें प्रदीप अग्रवाल, धर्मेंद्र अग्रवाल, विनोद सिंह राजपूत, समृद्धि के आर जैन समेत कई प्रमुख नाम शामिल हैं।
खुरई क्षेत्र में एसडीएम श्री मनोज चौरसिया की ओर से सुनील भजन दास, कफील अहमद, विशाल परमानंद और अमितेश जैन के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

प्रशासन का सख्त रुख
कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने कहा कि “कोई भी अवैध निर्माण, प्लॉटिंग या कॉलोनी विकास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो वादग्रस्त भूमि पर प्रशासन पूर्ण नियंत्रण लेगा तथा अनधिकृत विकास कार्यों को हटाकर जुर्माना एवं पुलिस केस दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने सभी कॉलोनाइजरों को सलाह दी है कि वे नियमों के अनुसार कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा ब्लैकलिस्टिंग और दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
सागर जिले में अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग पर प्रशासन की यह कार्रवाई शहरी विकास में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कलेक्टर श्री संदीप जी आर द्वारा दिखाई गई कठोरता न केवल नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाएगी, बल्कि आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने में भी सहायक होगी।
यह कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है जो बिना वैध अनुमति प्लॉट बेचकर जनता और शासन को गुमराह करते हैं। इससे आगे सभी कॉलोनाइजरों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की प्रेरणा मिलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया !
संवाददाता – अर्पित सेन
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