कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने जारी किया आदेश, सार्वजनिक सभाओं-जुलूसों पर रहेगा प्रतिबंध !

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कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप जी.आर. ने गौरमूर्ति से राधा तिराहा तक फैले थाना कोतवाली क्षेत्र में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि में वृद्धि करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय न्याय संहिता (भा.ना.सु.सं.) 2023 की धारा 163 के अंतर्गत लागू रहेगा।

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, थाना कोतवाली का संपूर्ण क्षेत्र शहर का सबसे घनी आबादी वाला और व्यावसायिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ संकीर्ण मार्गों के कारण सामान्य दिनों में भी यातायात पर दबाव बना रहता है। गौरमूर्ति से राधा तिराहा, नमक मंडी से विजय टॉकीज तिराहा तथा परकोटा क्षेत्र के गऊघाट तक का इलाका प्रतिदिन भारी ट्रैफिक और भीड़ का सामना करता है।

प्रशासन ने बताया कि धार्मिक पर्वों, जुलूसों और विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के दौरान इस क्षेत्र में यातायात पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है, जिससे आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से इस क्षेत्र को संवेदनशील घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि बढ़ाई गई है।


🔹 प्रतिबंधों का दायरा और शर्तें:

  1. तीन बत्ती (गौरमूर्ति) के चारों ओर पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थिति में एकत्रित नहीं होंगे —
    केवल गौर जयंती (26 नवंबर) के अवसर पर छूट रहेगी।
    किसी अन्य विशेष आयोजन हेतु आयोजक को पूर्व आवेदन देना होगा और सिटी मजिस्ट्रेट तथा सीएसपी की अनुशंसा पर ही अनुमति दी जाएगी।
  2. तीन बत्ती गौरमूर्ति से जामा मस्जिद तक किसी भी प्रकार की —
    सभा, जुलूस, पुतला दहन, धरना, चक्का जाम, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, श्रृंखलाबद्ध अनशन या मंच निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
  3. माइक, डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
    धार्मिक जुलूसों या कार्यक्रमों के दौरान यदि आवश्यकता हो तो एसडीएम (सिटी) और सीएसपी की अनुशंसा पर सीमित अवधि के लिए छूट दी जा सकती है।
  4. कटरा जामा मस्जिद से विजय टॉकीज चौराहा,
    कटरा जामा मस्जिद से राधा टॉकीज तिराहा,
    कटरा जामा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्रों में सभा, जुलूस, धरना या लाउडस्पीकर उपयोग के लिए सीएसपी की अनुशंसा पर एसडीएम (सिटी) की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
  5. डीजे का उपयोग किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधित रहेगा।

🔹 प्रशासन का उद्देश्य:

कलेक्टर संदीप जी.आर. ने कहा कि आदेश का उद्देश्य शहर में शांति, कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। गौरमूर्ति से राधा तिराहा क्षेत्र शहर का मुख्य बाजार और धार्मिक-सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होने के कारण विशेष नियंत्रण की आवश्यकता है।

मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार, यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए या प्रशासन इसे निरस्त न कर दे।

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