टीहर गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 16 वर्षीय किशोरी का बाल विवाह रुकवाया, परिवारों को दी कानूनी चेतावनी

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खुरई।
सागर जिले के खुरई क्षेत्र अंतर्गत टीहर गांव में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग किशोरी का बाल विवाह रुकवा दिया। चाइल्ड लाइन से मिली शिकायत के बाद पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जांच में बालिका की उम्र मात्र 16 वर्ष पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों ने विवाह तत्काल रुकवा दिया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार रात खुरई शहरी थाना पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी वर्षा रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी टीहर गांव पहुंचे। टीम ने बालिका से संबंधित दस्तावेजों की जांच की, जिसमें उसकी उम्र वैधानिक विवाह आयु से कम पाई गई।

शुरुआत में दोनों परिवार विवाह रोकने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने शादी संपन्न कराने की बात कही। इसके बाद अधिकारियों ने परिवारजनों और ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले गंभीर सामाजिक, शारीरिक और मानसिक दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत होने वाली कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों की समझाइश और चेतावनी के बाद दोनों परिवार विवाह रोकने पर सहमत हो गए।

स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर पड़ता है असर

अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में गर्भधारण से मातृ मृत्यु दर और कुपोषण जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बाल विवाह से लड़कियों की शिक्षा बीच में छूट जाती है और उनका भविष्य प्रभावित होता है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति ही नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत नाबालिग की शादी कराने वाले अभिभावकों, रिश्तेदारों और आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

एसडीएम के निर्देश पर गठित हुई संयुक्त टीम

परियोजना अधिकारी वर्षा रघुवंशी ने बताया कि बाल विवाह की सूचना मिलने के बाद एसडीएम स्तर पर चर्चा कर संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम ने गांव पहुंचकर बालिका के परिजनों को समझाइश दी और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी की।

प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल चाइल्ड लाइन, पुलिस या महिला एवं बाल विकास विभाग को जानकारी दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

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