ग्वालियर के अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी दशरथ पाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामले के अनुसार, दशरथ पाल अपनी पत्नी सृष्टि से इस बात को लेकर नाराज था कि वह बेटे को जन्म नहीं दे सकी। 13 दिसंबर 2023 को वह उसे सुतारपुरा से हुरावली स्थित घर की सफाई के बहाने लेकर गया। वहां दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दशरथ ने पत्नी के साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। फिर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया।
घर के अंदर से रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी ने परिजनों को सूचना दी। परिजन पहुंचे और दूसरी चाबी से ताला खोलकर भीतर घुसे तो सृष्टि बेसुध पड़ी मिली। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। एंबुलेंस से अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस पूछताछ में दशरथ ने जुर्म स्वीकार कर लिया। अपर लोक अभियोजक गिरीश शर्मा के अनुसार, जांच में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी की गई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दशरथ को दोषी मानते हुए जेल भेज दिया।