भोपाल नगर निगम ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए मैरिज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब लोगों को विवाह पंजीयन के लिए नगर निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विवाह पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित सभी कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए।

कमिश्नर संस्कृति जैन ने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट अब निगम की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड होने के बाद संबंधित वार्ड में पदस्थ निगम कर्मचारी स्थल पर जाकर पंचनामा तैयार करेंगे और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन पूर्ण होने के बाद आवेदक डिजिटल मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों को निगम कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी और घर बैठे ही मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
आवेदन के लिए नागरिकों को निगम की वेबसाइट पर जाकर होमपेज में “सिटीजन सर्विसेज” विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड होते ही 1100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दूल्हा-दुल्हन, माता-पिता और गवाहों के आधार कार्ड, शादी का कार्ड और विवाह स्थल का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। मैरिज शाखा के अधिकारी केवल दूल्हा-दुल्हन को कार्यालय बुलाएंगे, जबकि जोनल अधिकारी और एएचओ आवेदक के घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे और प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
बैठक में कमिश्नर जैन ने अन्य कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम की कोई भी शिकायत 50 दिन से अधिक लंबित न रहे। तय समय सीमा में शिकायतों का निराकरण न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संपत्ति कर, बकाया कर और लीज रेंट की राशि विशेष रूप से बड़े बकायादारों से सख्ती के साथ वसूलने के निर्देश भी दिए गए।