सागर, 13 मार्च 2026। कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जिले की मदिरा दुकानों के संचालन हेतु ई-टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार प्रदेश की नई आबकारी नीति और आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के दिशा-निर्देशों के तहत यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी।
आबकारी विभाग के अनुसार जिले के 8 मदिरा समूहों में शामिल कंपोजिट मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए ई-टेंडर जारी किए गए हैं। इन दुकानों का कुल आरक्षित मूल्य लगभग 3 अरब 81 करोड़ 25 लाख 98 हजार 38 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक आवेदक कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार ई-टेंडर एवं री-टेंडर कम आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

ई-टेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुके हैं और 14 मार्च 2026 को शाम 4 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदनों को उसी दिन शाम 4 बजकर 5 मिनट पर ऑनलाइन खोला जाएगा। आवेदन खुलने के पश्चात ई-टेंडर कम आवेदन के तहत बोली प्रक्रिया शाम 5.30 बजे से शुरू होकर 6.50 बजे तक संचालित की जाएगी।
बोली प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी आवेदनों का परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा जांच और अनुमोदन के पश्चात संबंधित मदिरा दुकानों का आवंटन निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
आबकारी विभाग के अनुसार जिन मदिरा समूहों के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किए गए हैं उनमें मधुकरशाह वार्ड समूह, रहली समूह, गुजराती बाजार समूह, कर्रापुर समूह, बीना इटावा समूह, राहतगढ़ समूह, खुरई सागरनाका समूह और मालथौन समूह शामिल हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी, जिससे मदिरा दुकानों के आवंटन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी गई है।