सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर और कलेक्टर श्री संदीप आर के निर्देशों के अनुक्रम में सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यात्री बसों, स्कूल बसों और अन्य वाहनों की सघन चैकिंग की गई। इस कार्यवाही के दौरान बण्डा मार्ग, देवरी मार्ग, राहतगढ़ मार्ग एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 62 वाहनों की जांच की गई।

चैकिंग के दौरान यात्री बसों में फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र की अनुपस्थिति, मालयान व अन्य वाहनों में HSRP नम्बर प्लेट, रिफ्लेक्टर टेप की कमी और वाहन दस्तावेज, चालक का लाइसेंस आदि न मिलने जैसी कमियाँ पाई गईं। इन उल्लंघनों के चलते मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 52,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन स्वामियों को हिदायत दी कि वे अपने वाहनों में बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का हैबी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे सभी दस्तावेज साथ रखें। साथ ही यात्री बसों के आपातकालीन द्वार पर लगी सीटों को तुरंत हटवाएँ। चैकिंग के दौरान यदि सीटें पाई गईं तो कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बकायादारों से अपील की कि वे परिवहन विभाग की बकाया राशि तुरंत जमा कराएँ, अन्यथा मोटरयान अधिनियम 1988 और मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि यह सघन चैकिंग निरंतर जारी रहेगी, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और यात्री वाहन संचालन नियमों के अनुरूप हो।