इंदौर में शातिर बदमाश राजा उर्फ कचोरी पिता देवप्रकाश श्रीवास, निवासी नंदा नगर को पुलिस ने 6 माह के लिए जिलाबदर कर दिया है। राजा के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, मारपीट, आबकारी और एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
राजा की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की। आदेश के अनुसार, इस अवधि में राजा इंदौर जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ इंदौर से लगे सीमावर्ती जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।

जिलाबदर की कार्रवाई के बाद परदेशीपुरा पुलिस ने राजा के इलाके में लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी कर लोगों को इसकी जानकारी दी। पुलिस वाहन में लगे लाउड स्पीकर से साफ तौर पर बताया गया कि राजा उर्फ कचोरी को 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया है और उसके क्षेत्र में उसका प्रवेश प्रतिबंधित है।
मुनादी के दौरान आसपास के कई लोग मौजूद रहे। पुलिस टीम ने आरोपी राजा उर्फ कचोरी और उसके परिजनों को भी आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए पाबंद किया है। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी इंदौर पुलिस द्वारा अन्य बदमाशों के जिलाबदर होने पर उनके क्षेत्रों में इसी तरह मुनादी कर आम लोगों को जानकारी दी जाती रही है।