सागर जिले के कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने नगर क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने समस्त आयुक्त, नगर निगम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद् सागर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं समस्त नगर पालिका एवं नगर परिषद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के किसी भी नगरीय क्षेत्र में सड़क के मध्य ऊँचे डिवाइडर का निर्माण नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में सड़क के मध्य ऊँचे-ऊँचे डिवाइडर होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे गंभीरता से देखते हुए, सभी नगर निकायों को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में किसी भी मार्ग पर डिवाइडर का निर्माण भारत सरकार एवं लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप ही किया जाए, जिसमें उसकी ऊँचाई और चौड़ाई मानक के अनुसार हो।

इसके साथ ही कलेक्टर ने यह भी आदेश दिया कि पहले से निर्मित डिवाइडरों की समीक्षा की जाए और यदि वे निर्धारित मानक से अधिक ऊँचे हैं, तो संपूर्ण मार्ग पर आवश्यक संशोधन या हटाने की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सभी नगर निकायों से अनुपालन प्रतिवेदन 07 दिवस के भीतर जनसंपर्क कार्यालय सागर में प्रेषित करने को कहा गया है।
कलेक्टर के इस निर्देश का उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, बल्कि शहर में यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को भी बेहतर बनाना है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि शहरवासियों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहे और सभी निर्माण कार्य नियमानुसार हों।
इस आदेश के बाद नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और निर्माण गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जाएगी, ताकि नागरिकों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था उपलब्ध हो सके।