जबलपुर: 58 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का मामला, पति के दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार !

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जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां 58 वर्ष की एक महिला ने अपने ही परिचित और पति के करीबी दोस्त 67 वर्षीय महेश चक्रवर्ती के खिलाफ दुष्कर्म (रेप) की एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया


पति की दोस्ती का उठाया गलत फायदा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला के पति और आरोपी महेश चक्रवर्ती दोनों एक ही शासकीय कार्यालय में नौकरी कर चुके हैं। इसी दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी भरोसे और परिचय का आरोपी ने गलत फायदा उठाया


प्रसाद लेकर गई थी घर, आरोपी ने की जबरदस्ती

करीब एक साल पहले पीड़िता आरोपी के घर प्रसाद लेकर गई थी। उस समय आरोपी घर में अकेला मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए

महिला ने जब विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो

  • उसकी बदनामी होगी,
  • पति और रिश्तेदारों के बीच उसी की इज्जत खराब होगी।

धमकी देकर लंबे समय तक चुप कराया

पीड़िता के अनुसार, धमकी और सामाजिक बदनामी के डर से वह चुप रही। इसके बाद जब-जब आरोपी को महिला अकेले मिलती, वह उसके साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, जिससे महिला मानसिक रूप से टूट गई थी।


एक साल बाद सामने आया सच

सितंबर 2025 में महिला के पति को इस बात की जानकारी लगी कि उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ जबरन गलत हरकत कर रहा है। जब पति ने सीधे पत्नी से सवाल किया, तब महिला ने पूरी आपबीती बता दी

इसके बाद शुक्रवार को महिला अपने पति के साथ रांझी थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई।


पुलिस की त्वरित कार्रवाई

शिकायत मिलते ही:

  • रांझी थाना पुलिस ने
    • रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया
  • चंद घंटों के भीतर
    • आरोपी महेश चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया
  • आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से
    • उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया

पुलिस का बयान

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि:

“पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि जब भी उसने विरोध किया, आरोपी यही कहता था कि अगर किसी को बताया तो रिश्तेदारी और पति के बीच तुम्हारी ही बदनामी होगी। इसी डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही।”


कानून की नजर में अहम बात

  • धमकी देकर बनाई गई सहमति कानूनी सहमति नहीं होती
  • शिकायत में देरी होने से अपराध कमजोर नहीं होता
  • आरोपी का परिचित या करीबी होना अपराध को और गंभीर बनाता है

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