मध्यप्रदेश के सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र के ग्राम बादीपुरा में करीब एक साल पहले हुए हत्या के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने ही पिता की हत्या करने के आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने पैरवी की।
घटना का पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2025 को फरियादिया भारती कुर्मी (35 वर्ष), पत्नी नरेश कुर्मी, निवासी ग्राम बादीपुरा ने रहली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 11 अप्रैल 2025 की रात करीब 8:30 बजे उसके पति नरेश कुर्मी और ससुर विष्णु कुर्मी खेत की ओर गए थे।
इसी दौरान खेत जाने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी नरेश कुर्मी ने गुस्से में आकर अपने पिता विष्णु कुर्मी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में विष्णु कुर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला
घटना की सूचना मिलने पर रहली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या का प्रकरण कायम कर आरोपी नरेश कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद अदालत में मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आया फैसला
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य गवाहों की गवाही भी कराई गई।
सभी तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी नरेश कुर्मी को अपने पिता की हत्या का दोषी पाया। इसके बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा और 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इस फैसले के साथ ही करीब एक साल पुराने इस हत्या मामले में न्यायालय ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी।