परिवहन विभाग की सख्ती: एक बस का पंजीयन निरस्त, 5 बसों पर 20,500 रुपये जुर्माना !

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परिवहन नियमों के उल्लंघन पर सागर जिले में सख्त कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा एक यात्री बस का पंजीयन निरस्त कर उसे स्क्रैप करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही विभिन्न कमियों के चलते 5 यात्री बसों पर कुल 20,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

यह कार्रवाई परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश (ग्वालियर) एवं कलेक्टर सागर के निर्देशों के तहत ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली, परमिट शर्तों के उल्लंघन और टैक्स बकाया जैसे मामलों पर की गई। इसके तहत 15 अप्रैल को खुरई-बीना मार्ग पर सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 22 यात्री बसों की जांच की गई।

जांच के दौरान 5 बसों में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इनमें आवश्यक दस्तावेजों का अभाव, परमिट शर्तों का उल्लंघन, यात्रियों से अधिक किराया वसूली, एचएसआरपी नंबर प्लेट का अभाव, चालक-परिचालक का निर्धारित गणवेश में न होना, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप की कमी तथा अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा उपायों का अभाव शामिल था। इन सभी मामलों में मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 20,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसके अतिरिक्त, स्लीपर बस संचालकों को पूर्व में एआईएस-119 मानकों के अनुरूप अपने वाहनों को तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ संचालकों द्वारा अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे संचालकों के विरुद्ध अब कठोर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज—जैसे बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स रसीद और प्रदूषण प्रमाण पत्र—साथ रखें।

साथ ही बकाया कर न जमा करने वाले वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे शीघ्र ही अपनी देनदारी का भुगतान करें, अन्यथा उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की चेकिंग और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और नियमों के अनुरूप बनाया जा सके।

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