कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई !

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कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर जिले में स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान सिघई मेडिकल का लाइसेंस कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया, जबकि सिंघल मेडिकल को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

एसडीएम श्री अमन मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत के मामले के बाद की जा रही है। इस घटना के संदर्भ में तमिलनाडु, चेन्नई के औषधि नियंत्रक ने सूचित किया है कि Coldrif Cough Syrup (B. No. SR-13, Mfg. May 2025, Exp. Apr. 2027, निर्माता M/s Sresan Pharma, कांचीपुरम) का सैंपल एडुल्टरेटेड पाया गया है, जिसमें जहरीला पदार्थ डाइईथीलीन ग्लाइकोल मिला पाया गया है। इसके उपयोग से बच्चों पर गंभीर दुष्प्रभाव देखे गए हैं।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने जिले की सभी फुटकर एवं थोक दवा दुकानों की जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ममता तिवारी और जिला औषधि निरीक्षक श्रीमती सोनम जैन ने बताया कि जांच के दौरान सिघई मेडिकल में बिना बिल की दवाओं का विक्रय और स्टॉक रजिस्टर में अनियमितता पाई गई। इसके चलते उसका लाइसेंस तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार सिंघल मेडिकल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की जांच और कार्रवाई जिलेभर में लगातार जारी रहेगी। इस अभियान में एसडीएम श्री अमन मिश्रा, तहसीलदार श्री रोहित गौड़, डॉ. ममता तिवारी, जिला औषधि निरीक्षक श्रीमती सोनम जैन सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और चिकित्सक द्वारा लिखे गए पर्चे के अनुसार ही दवा खरीदें। साथ ही सभी मेडिकल संचालकों को निर्देश दिए कि वे बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा विक्रय न करें और स्टॉक का पूरा रिकॉर्ड संधारित रखें।

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