कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. ने जिले में फसल अवशेष और नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया। निर्णय उप संचालक, किसान कल्याण और कृषि विकास की रिपोर्ट पर लिया गया।

आदेश के अनुसार कम्बाईन्ड हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर या स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य है। बिना इस सिस्टम के हार्वेस्टर चलाने पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी। नरवाई जलाने पर अर्थदंड भी निर्धारित किया गया है: 2 एकड़ तक 2,500 रुपये, 2–5 एकड़ 5,000 रुपये, और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15,000 रुपये प्रति घटना।
फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, वायु प्रदूषण बढ़ता है और पशु चारे की बर्बादी होती है। आदेश के प्रचार-प्रसार हेतु सभी विकासखंडों में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर आदेश की प्रति चस्पा कर मुनादी के माध्यम से जनता को सूचित किया जाएगा। यह आदेश संपूर्ण जिले में तुरंत प्रभाव से लागू होगा।