निजी विद्यालयों को 31 दिसंबर 2025 तक फीस, गणवेश, स्टेशनरी व सिलेबस की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश – कलेक्टर श्री संदीप जी आर !

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जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों को मध्यप्रदेश शासन के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समस्त प्रशासनिक और शैक्षणिक जानकारी निर्धारित पोर्टल पर निर्धारित समयसीमा के भीतर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में सागर कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने सभी विद्यालय संचालकों, प्राचार्यों एवं प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक विद्यालय को फीस संरचना, गणवेश, स्टेशनरी, पुस्तक सूची तथा आगामी सत्र 2026-27 का सिलेबस संबंधित विभागीय पोर्टल पर दर्ज कर जिला शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद जानकारी अपलोड न करने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


📘 अधिनियम एवं नियमों का अनुपालन अनिवार्य

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने बताया कि यह निर्देश मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 1917 तथा नियम 2022 एवं संशोधित नियम 2024 के तहत जारी किए गए हैं।
इन नियमों के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को विभागीय पोर्टल http://dpimp.in पर निम्नलिखित विवरण दर्ज करना आवश्यक है —

  1. विद्यालय द्वारा प्रस्तावित वार्षिक फीस संरचना
  2. गणवेश (Uniform) का विवरण एवं अनुमानित मूल्य
  3. स्टेशनरी और पुस्तक सूची (Books & Stationery List)
  4. आगामी सत्र 2026-27 का सिलेबस (Curriculum Details)
  5. विद्यालय में नामांकन, शिक्षक संख्या, एवं अन्य प्रशासनिक जानकारी

🧾 अपलोड की अंतिम तिथि — 31 दिसंबर 2025

कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक निजी विद्यालय को निर्धारित प्रारूप में जानकारी अपलोड कर 31 दिसंबर 2025 तक जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
इस तिथि के बाद जानकारी दर्ज न करने पर विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पंजीयन नवीनीकरण स्थगन, मान्यता निरस्तीकरण अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई सम्मिलित हो सकती है।


⚖️ पारदर्शिता और अभिभावक हित सर्वोपरि

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने स्पष्ट किया कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, नियमबद्धता और अभिभावक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया है। उन्होंने सभी विद्यालय संचालकों को चेताया कि छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का दबाव डालना कदापि स्वीकार्य नहीं होगा

“कोई भी विद्यालय छात्र या अभिभावकों को किसी विशेष विक्रेता से पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई या कॉपियाँ खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अभिभावकों को इन्हें खुले बाजार से स्वतंत्र रूप से क्रय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।” — कलेक्टर श्री संदीप जी आर

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि यूनिफॉर्म के अतिरिक्त किसी भी पाठ्य सामग्री — जैसे कॉपी, बुक्स, बैग आदि — पर विद्यालय का नाम, लोगो या प्रतीक प्रिंट नहीं किया जाएगा।


📚 विद्यालयों को बनाए रखना होगा अद्यतन अभिलेख

कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने निर्देशित किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक निजी विद्यालय को निम्नलिखित पंजी एवं अभिलेखों का नियमित संधारण करना होगा —

  1. प्रवेश पंजी (Admission Register)
  2. फीस संग्रह पंजी (Fee Collection Register)
  3. कर्मचारीवृंद वेतन पंजी (Staff Salary Register)
  4. चेक/भुगतान पंजी (Cheque Register)
  5. भंडार पंजी (Stock Register)
  6. संपत्ति पंजी (Property Register)
  7. विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कार्यवाही पंजी (Minutes Register)

इन अभिलेखों की समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की विसंगति या अपूर्णता पाए जाने पर संबंधित प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी।


🏫 जिला प्रशासन का उद्देश्य

कलेक्टर ने कहा कि शासन का उद्देश्य किसी विद्यालय को बाध्य करना नहीं बल्कि शिक्षा प्रणाली को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और अभिभावक-हितैषी बनाना है।
उन्होंने कहा —

“विद्यालय शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि यह बच्चों और अभिभावकों के विश्वास से जुड़ा है। पारदर्शिता और नियमों का पालन हमारे शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है।”


📅 समीक्षा और अनुपालन की प्रक्रिया

  • डीईओ कार्यालय को 1 जनवरी 2026 से पहले सभी अपलोडेड डेटा का संकलन कर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करनी होगी।
  • जिन विद्यालयों ने जानकारी अपलोड नहीं की है, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।
  • निरीक्षण दल यह सुनिश्चित करेगा कि पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी वास्तविकता से मेल खाती है

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