सागर ,कलेक्टर के निर्देशानुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) द्वारा शहरी क्षेत्र में दिनांक 30 जनवरी को विशेष वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुल 32 स्कूल वाहन और अन्य वाहन जांच के दायरे में आए।
जांच में 02 स्कूल बसें बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित पाई गईं, जिन्हें तत्काल जप्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।

चेकिंग के दौरान मालयान और अन्य वाहनों में कई खामियां भी पाई गईं। इनमें प्रमुख हैं:
- एचएसआरपी नम्बर प्लेट का अभाव
- रिफ्लेक्टर टेप नहीं होना
- वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज का अभाव
- चालक का वैध लाइसेंस नहीं होना

उक्त कमियों के आधार पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्यवाही की गई और कुल 35,000/- रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को सख्त हिदायत दी कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए वाहन संचालित करें। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि वाहन में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ अनिवार्य रूप से हों:
- स्पीड गवर्नर
- बीमा और फिटनेस प्रमाण पत्र
- प्रदूषण प्रमाण पत्र
- मोटरयान कर भुगतान प्रमाण
- फर्स्ट एड बॉक्स
- अग्निशमन यंत्र
- चालक का वैध हैबी लाइसेंस
- निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन

साथ ही, स्कूली वाहनों में केवल बैठक क्षमता अनुसार छात्र/छात्राओं को ही बैठाया जाए।
अभिभावकों से भी परिवहन विभाग ने अनुरोध किया है कि वे स्कूल के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्वयं जांच करें। यदि किसी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक छात्र बैठे हों या कोई अन्य अनियमितता पाएँ, तो तुरंत परिवहन जांच दल को सूचित करें।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात नियमों का पालन कर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।